पूरी दुनिया में मंदिर हमेशा से अनुयायियों के लिए शरणस्थल रहें हैंः डा. परविंदर सिंह


-गुरूद्वारा साहब, चर्च, मठ, चैत्य, ईदगाह में ठहरकर पूजा-ईबादत और प्रार्थना करने की परंपराएं कायम हैं
-बोधगया में आने वाले लोगों को होटलों में ठहरने को बाध्य करना गलत परंपरा
पीयूष त्रिपाठी
नई दिल्ली। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं होते वे पूजा स्थल के साथ शरणालय भी होते हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक तमाम ऐसे मौके आए हैं जब मंदिरों ने अपने अनुयायियों को न केवल शरण दी बल्कि उनका पालन पोषण भी किया। वर्षा-बाढ़, अग्नि, अकाल युद्ध दुर्दिन के अवसरों पर छत के साथ जीवन यापन के संसाधन मुहैया करवाये। अभी करवा रहे हैं। लेकिन बोध गया मंदिर के शरणार्थियों के मामले में होटल, लॉज का धंधा करने वालों की कुदृष्टि पड़ रही है और वे नाजायज सवाल उठा रहे हैं कि यात्री, दर्शनाथो मंदिर दर्शन के वक्त होटलों में क्यों नही ठहरते? यह सवाल नाजायज है और मंदिरों की पवित्रता व कर्तव्यों पर हमले की तरह है।
वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेडरेशन के प्रेसीडेंट डा. परविंदर सिंह ने बताया आदिकाल से धार्मिक मंदिर मठ, गुरूद्वारे, ईदगाहें, चर्च सब शरणस्थल रहे हैं और आज भी हैं। धार्मिक व्यक्ति अपने पूजा स्थल में ठहरने को प्राथमिकता देते हैं जो कि उनका अधिकार है। धर्मयात्री को कहीं भी ठहरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। धर्मक्षेत्र में ठहराव की व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है। डा. परविंदर सिंह ने कहा कि जब हम पीड़ा में होते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपने दर्द से राहत पाने के लिए किसी आश्रय या शरण की तलाश करें। जब तक हमें कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं मिल जाता, तब तक हम दवा, चिकित्सा, भौतिक वस्तुओं, भोजन, अन्य लोगों या किसी विशेष स्थान में शरण ले सकते हैं। हालांकि, इनमें से कोई भी चीज हमें हमारे दर्द से स्थायी मुक्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि ये सभी चीजें परिवर्तनशील और क्षणभंगुर हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग, स्थानों और वस्तुओं में शरण नहीं लेते, बल्कि बुद्ध, धर्म और संघ के तीन रत्नों में शरण लेते हैं। ’शरण लेना’ का तात्पर्य बौद्ध बनने की औपचारिक, विधिवत प्रक्रिया से हो सकता है, जिसमें शरण प्रतिज्ञा लेना शामिल है। अन्य संदर्भों में, इसका तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से हो सकता है जिसने सांसारिक वस्तुओं में राहत खोजने के बजाय आध्यात्मिक मार्ग या उच्च शक्ति के हाथों में अपना उपचार सौंपने का विकल्प चुना है। शरणस्थल एक आश्रय है, एक सुरक्षित स्थान जो हमें खतरे से बचाता है । हमारे सामने हर दिन जो सबसे बड़ा खतरा होता है, वह है मनुष्य का नश्वर होना, हमारी अपरिहार्य मृत्यु । हम हर दिन छोटे-छोटे तरीकों से इस वास्तविकता के भय से जूझते हैं। इस प्रक्रिया में, हम दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं
अब आते हैं महाबोधि मंदिर परिसर के बारे में
मान्यता कि बुद्ध ने इसी स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था, परंपरा द्वारा प्रमाणित है और अब इसे बोधगया कहा जाता है। यह विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका दस्तावेजीकरण सम्राट अशोक के समय से ही मिलता है, जिन्होंने 260 ईसा पूर्व में पहले मंदिर का निर्माण कराया था। वे बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए इस स्थान पर आए थे, जो आज भी इस घटना का साक्षी है, साथ ही संपत्ति की विशेषताएँ (वज्रासन आदि) भी। थेरवाद और महायान दोनों बौद्ध परंपराओं के ग्रंथों में बोधगया में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की इस घटना का स्पष्ट उल्लेख है। आज विश्व भर के बौद्ध बोधगया को विश्व का सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थस्थल मानते हैं। यह परिसर/संपत्ति के उपयोग, कार्य, स्थान और परिवेश की पुष्टि करता है। संपत्ति का असाधारण सार्वभौमिक मूल्य आज मौजूद विशेषताओं के माध्यम से सत्य रूप से व्यक्त होता है। मंदिर की वास्तुकला मूल रूप से अपरिवर्तित रही है और अपने मूल स्वरूप और डिजाइन का अनुसरण करती है। महाबोधि मंदिर परिसर में विश्व भर से तीर्थयात्री निरंतर आते रहते हैं, प्रार्थना करने, धार्मिक अनुष्ठान करने और ध्यान करने के लिए।
संरक्षण और प्रबंधन के लिए आवश्यकताएँ
महाबोधि मंदिर परिसर बिहार राज्य सरकार की संपत्ति है। 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) और सलाहकार बोर्ड के माध्यम से इस संपत्ति के प्रबंधन और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। समिति हर तीन-चार महीने में एक बार बैठक करती है और संपत्ति के रखरखाव और संरक्षण कार्यों की प्रगति और स्थिति की समीक्षा करती है, साथ ही तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आवागमन का प्रबंधन भी करती है। समिति में 85 नियमित कर्मचारी और 45 से अधिक अस्थायी कर्मचारी हैं जो कार्यालय कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, माली और सफाईकर्मी के रूप में मंदिर के कार्यों को संभालते हैं। संपत्ति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के साथ-साथ इसकी प्रामाणिकता और अखंडता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कानून के तहत इसे नामित करने पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है। व्यापक शहरी और ग्रामीण परिवेश में विकास के बढ़ते दबाव को देखते हुए, एक उपयुक्त बफर जोन का निर्धारण और इसके संरक्षण के लिए नियम बनाना प्राथमिकता है। बुद्ध के जीवन और भ्रमण से जुड़े स्थल के परिवेश और भूदृश्य के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, संपत्ति का विस्तार करके संबंधित स्थलों को शामिल करने जैसे विकल्पों पर विचार करना आवश्यक है। इन तत्वों का संरक्षण संपत्ति के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो मानदंड (छठे) को प्रमाणित करता है।
इस विश्व धरोहर स्थल और बोधगया के परिसर में सभी विकासात्मक गतिविधियाँ बिहार सरकार द्वारा निर्मित स्थल प्रबंधन योजना के नियमों और विनियमों द्वारा निर्देशित होती हैं। मंदिर परिसर से संबंधित सभी संरक्षण/पुनर्स्थापन कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में किए जाते हैं। संपत्ति के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत भक्तों द्वारा दिया गया दान है। प्रबंधन प्रणाली के निरंतर संचालन से मंदिर परिसर का सुव्यवस्थित रखरखाव और आगंतुकों के आवागमन का उचित प्रबंधन सुनिश्चित होता है। चूंकि इस स्थल पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री/पर्यटक (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय) आते हैं, इसलिए बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। प्रस्तावों से पहले विरासत प्रभाव आकलन आवश्यक होगा और एक विशेष चुनौती यह होगी कि पूरे क्षेत्र, जिसमें शहर भी शामिल है, के संभावित विकास से इस स्थान के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर पड़ने वाले प्रभाव की निरंतर निगरानी की जाए। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति संपत्ति के रखरखाव के लिए एक सतत दृष्टिकोण अपनाने का भी प्रयास कर रही है, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि।

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