आजम को झटका: जौहर ट्रस्ट पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर पड़ेगी भारी आयकर की मार!

आजम को झटका: जौहर ट्रस्ट पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर पड़ेगी भारी आयकर की मार!

रामपुर । आयकर विभाग ने जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद ट्रस्ट पर भारी कर और पेनाल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि, ट्रस्ट के पास ट्रिब्यूनल में अपील करने का विकल्प खुला है। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां से जुड़े जौहर ट्रस्ट पर की है। यह निर्णय वर्ष 2023 में आयकर छापों के दौरान मिली गड़बड़ियों के आधार पर लिया गया है। विभाग ने ट्रस्ट से इन गड़बड़ियों पर स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन ट्रस्ट तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जीएसटी और आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता के अनुसार, आयकर विभाग ने ट्रस्ट का 12एबी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अब ये ट्रस्ट चैरिटेबल नहीं रहेगा। इससे ट्रस्ट की पूरी कमाई को अब एक सामान्य कारोबार की तरह माना जाएगा। ट्रस्ट की आय पर सामान्य व्यावसायिक दरों से भारी कर वसूला जा सकता है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद आयकर विभाग ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति का बाजार मूल्य पर मूल्यांकन करेगा। इसमें जमीन, इमारत और बैंक बैलेंस शामिल हैं। इसके अलावा, विभाग कार्रवाई की अवधि से लेकर अब तक की आय, चंदे और संपत्ति पर भारी कर के साथ ब्याज और पेनाल्टी भी लगा सकता है। ऐसा होने पर में ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ना तय है।

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