संवाददाता – राहुल कुमार उरई जालौन
जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उ०प्र० सरकार द्वारा गरीब वर्ग की पुत्रियों के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” संचालित है।
उ०प्र० के मूल निवासी, निराश्रित/निर्धन/जरूरतमंद, वार्षिक आय 3 लाख से कम, पुत्री की आयु 18+ और वर की आयु 21+ वर्ष।
इच्छुक पात्र व्यक्ति वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जनपद में दिनांक 24.09.2026 को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। प्रति जोड़े 1,00,000/- रुपये व्यय किया जाएगा – जिसमें 64,000/- कन्या के खाते में, 21,000/- विवाह सामग्री हेतु तथा 15,000/- कार्यक्रम आयोजन व्यय शामिल है।
