आजम खां दोषी करार, तत्कालीन डीएम पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

आजम खां दोषी करार, तत्कालीन डीएम पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

रामपुर। आजम खां को तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की अदालत ने दोषी करार दिया है। यह मामला भोट थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया था। मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव प्रचार के दौरान सपा नेता ने तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आजम खां को दोषी माना। सजा पर फैसला अलग से सुनाया जा सकता है। उधर, सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बहस की। उनकी बहस अभी जारी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख तय की है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि सजा बढ़ाने से संबंधित अपील पर बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू कर दी गई है। उनकी बहस अभी पूरी नहीं हुई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 मई को निर्धारित की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *