हमीरपुर में खनन और परिवहन पर प्रशासन का शिकंजा, 9 वाहनों पर कार्रवाई, लाखों का जुर्माना

संयुक्त जांच में इछौरा-जिटकरी के पट्टा क्षेत्र में नदी की जलधारा के भीतर खनन की पुष्टि नहीं, अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ अभियान जारी

संदीप धुरिया।

हमीरपुर। जनपद में अवैध खनन और खनिजों के नियम विरुद्ध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी अशोक कुमार के निर्देश पर राजस्व विभाग, खनन विभाग और जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है। इसी क्रम में 27 और 28 अक्टूबर को चलाए गए अभियान के दौरान अवैध खनिज परिवहन के मामले में नौ वाहनों के ऑनलाइन चालान किए गए।प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन वाहनों पर करीब पांच लाख रुपये की शास्ति आरोपित की गई। इनमें से सात वाहनों के मामले में 4.10 लाख रुपये राजकीय कोष में जमा कराए जा चुके हैं, जबकि शेष 90 हजार रुपये की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।इछौरा-जिटकरी में संयुक्त टीम ने की जांचवहीं, 28 अक्टूबर को ग्राम इछौरा-जिटकरी स्थित खनन खंड संख्या 25/2 में राजस्व विभाग सरीला और खनन विभाग हमीरपुर की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के भीतर खनन कार्य किए जाने की स्थिति सामने आई। टीम को नदी की जलधारा में खनन किए जाने की पुष्टि नहीं हुई। सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर के संबंध में भी मौके की परिस्थितियों का निरीक्षण किया गया।प्रेस विज्ञप्ति में नदी की जलधारा में खनन पाए जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(4) के तहत पांच लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान भी उल्लेखित किया गया है।नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाईजिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन, अवैध खनन और नियमों के विरुद्ध खनिज परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों और वाहन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन के मुताबिक, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण रखने और राजस्व हानि रोकने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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