केयरटेकर की शिकायत पर पुलिस से कार्रवाई की मांग; समय रहते युवक को पकड़ने से कई गोवंश की जान बचने का दावा
जालौन। जिले के कदौरा थाना क्षेत्र के करमचंद्रपुर गांव की गौशाला में गोवंश को कथित तौर पर जहरीली गोली खिलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। गौशाला में केयरटेकर का काम करने वाले ब्रजकिशोर पुत्र डल्ला ने इस संबंध में थाना कदौरा के प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर तीन नामजद व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि समय रहते युवक को पकड़ लेने से गोवंश को जहरीली गोली खिलाए जाने की कोशिश नाकाम हो गई। प्रार्थनापत्र के मुताबिक, घटना 18 अक्टूबर 2026 की शाम करीब छह बजे की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह करमचंद्रपुर गांव स्थित गौशाला में गोवंश को चारा डालकर बैठा था। इसी दौरान गांव के तिलक सिंह, तारा यादव और पुत्रगण मलखान यादव ने कथित तौर पर गांव के पूरन पुत्र उदल पासवान को भेजा। आरोप है कि पूरन ने गोवंश को सल्फास की जहरीली गोली खिलाने का प्रयास किया। ब्रजकिशोर के अनुसार, उसकी नजर युवक की गतिविधियों पर पड़ गई और उसने समय रहते उसे पकड़ लिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि यदि युवक को समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो कई गोवंश की मौत हो सकती थी। शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थनापत्र में गोवंश को कथित तौर पर जहरीली गोली खिलाने की कोशिश को गंभीर मामला बताते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उसने पशु क्रूरता निवारण कानून के तहत भी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। यह प्रार्थनापत्र 19 अक्टूबर 2026 को दिया गया है। हालांकि, उपलब्ध दस्तावेज से यह स्पष्ट नहीं होता कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है या नहीं। घटना की पुष्टि, कथित जहरीली गोली की बरामदगी, आरोपियों की भूमिका और गोवंश को वास्तव में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया था या नहीं, इन बिंदुओं पर पुलिस की जांच और आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। गौशाला में गोवंश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का आरोप गंभीर है। मामले में शिकायतकर्ता के आरोपों और पुलिस जांच से सामने आने वाले तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट करना जरूरी होगा। यदि जहरीली गोली खिलाने की कोशिश की पुष्टि होती है तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी एक पक्ष की ओर से दिए गए प्रार्थनापत्र पर आधारित है। आरोपों को अभी सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।
गौशाला में गोवंश को जहरीली गोली खिलाने की कोशिश का आरोप, तीन नामजद
